पत्थर से सिर फोड़ने वाले आरोपी को 2 साल की जेल

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा मारपीट करने के आरोप में आरोपी दुफारिया पिता कैलाश निवासी ग्राम आवली थाना पाटी जिला बड़वानी को धारा 294, 325, 506, भादवि में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 13.03.2019 को फरियादी सुरेश करीबन 5ः30 बजे नाले तरफ बकरिया चरा रहा था तभी चिल्लाचोट की आवाज आई तो फरियादी आवाज सुनकर उसके काका सखाराम के घर तरफ गया तो वहां दुफारिया फरियादी के काका को पुराने मेड़ के झगड़े की बात को लेकर नंगी-नंगी गालियां दे रहा था फरियादी के काका ने गांलिया देने से मना किया तो दुफारिया व उसका लड़का बलराम दोनों दौड़कर आये और फरियादी के काका के साथ मारपीट कर गिरा दिया। दुफारिया ने उसके हाथ में लिया पत्थर सिर में मार दिया तथा बलराम ने वहां पड़ी लकड़ी काका की कमर में मार दी। फरियादी व उसके काका का लड़का राकेश पिता भायला ने बीच बचाव किया दुफारिया व उसका लड़का जाते जाते बोल रहे थे कि आज तो बच गये किसी दिना तुझे जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना पाटी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध 61/2019 पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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