नाबालिक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर भेजा जेल

File Photo

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी निलेश पिता जगदीश भालसे उम्र 21 वर्ष निवासी शांतिनगर इंदौर को धारा 363, 366ए, 377, 376(2)आई, 376(2)एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 10.10.2020 को पीड़िता बिना बताये घर से बाजार में गयी थी। लगभग रात्रि 09 बजे तक घर पर नही लौटी। फरियादिया ने पीड़िता की तलाश उनके आस-पास रिश्तेदारों में की परन्तु पीड़िता कही नही मिली फरियादिया ने थाना सेंधवा शहर मे जाकर नाबालिक युवती के अपहरण की अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट की जिस पर से थाना सेंधवा शहर में अपराध पंजीबद्ध कर जॉंच शुरू की। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी निलेश बहला-फुसलाकर पीड़िता को जबरदस्ती अपने साथ इंदौर ले गया है। आरोपी ने पीड़िता के साथ बिना शादी करे जबरदस्ती दुष्कर्म करता था। पुलिस द्वारा आरोपी से पीडिता को दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को गिरफतार किया तथा गिरफतार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!