विद्युत बिल की राशि का गबन करने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण के. के. विश्वकर्मा एवं नन्हेभाई दांगी, जिला सागर को धारा 409 भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. देवरी शहर विद्युत केन्द्र में पदस्थ कार्यालय सहायको द्वारा विद्युत बिलो की राशि में हेरफेर करने के संबंध में पुलिस थाना देवरी में इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी गयी कि देवरी शहर विद्युत केन्द्र में पदस्थ के. के. विश्वकर्मा (सहा.गेड-03) ने 32 उपभोगताओं से वसूली गयी कुल राशि रूपए 45382/-एवं नन्हेभाई दांगी (सहा.गेड-02/आडीटर) द्वारा उपभोगताओं द्वारा वूसली गयी कुल राशि रूपए 3650/- धोकाधड़ी कर बेईमानी पूर्वक उक्त राशि का स्वहित उपयोग करते हुए गबन कर लिया है। आरोपीगण द्वारा उपभोगताओं से बसूली गयी उक्त राशि को कंपनी के किसी भी अभिलेख में नहीं दर्शाया गया है। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण के. के. विश्वकर्मा एवं नन्हेभाई दांगी को धारा 409 भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

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