मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शंकर पिता हरिनारायण लोधी, मुन्ना पिता हरिनारायण लोधी, भगतसिंह पिता हरिनारायण लोधी एवं गनेश पिता हरिनारायण लोधी सभी निवासी बमनी थाना- गौरझामर, जिला सागर को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1500-1500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323, 34 भादवि में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा दिनांक 11.11.2012 को थाना गौरझामर में इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी गयी कि वह ग्राम रानीपुरा में रहता है एवं कृषि का कार्य करता है भरत के यहां मुन्ना, भगतसिंह, गनेश और शंकर आये और कहने लगे कि हमारी भैंस तुम्हारे यहां है और उसके घर में घुसने लगे तब उसने विरोध किया कि बाहर से ही बात करो इस पर गनेश ने एक पत्थर उसके सिर में मारा और भगत सिंह ने जांघ में लाठी मारी और गंदी-गंदी गालियां देने लगा। उसे बचाने मलखान आया तो मुन्ना और शंकर ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत षिवप्रसाद एवं मलखान को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सीएचसी देवरी भेजा गया जहां से उचित उपचार हेतु जिला चिकित्सालय सागर भेजा गया। जहां से आहत मलखान को गांधी मेडिकल काॅलेज भोपाल रैफर किया गया जहां ईलाज के दौरान आहत मलखान की मृत्यु हो गई। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण शंकर, मुन्ना, भगतसिंह एवं गनेश को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1500-1500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323, 34 भादवि में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

 

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