मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मुन्ना उर्फ देवेन्द्र सिंह पिता शिवराज सिंह ठाकुर उम्र 50 साल निवासी बर्री घाट थाना गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0 को धारा 332 के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल अहिरवार ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 24.04.2012 को शाम 6 बजे के फरसा चोराहे पर ट्रेफिक ड्यूटी कर रहा था कि साढे बारह बजे ड्यूटी के दौरान मुन्ना नाम का व्यक्ति आया और मां बहिन की गालियां देने लगा और फरियादी के साथ झूमा झटकी करने लगा। फरियादी का कालर पकडकर गाल पर थप्पड मारा और शासकीय कार्य में बाधा डाली। मौके पर मौजूद लोगो ने बीच बचाव किया था तब मुन्ना कहने लगा कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मुन्ना उर्फ देवेन्द्र सिंह को धारा 332 के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

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