May 10, 2024

आईजी ने अजाक शाखा के उप पुलिस अधीक्षकों की ली बैठक, लंबित प्रकरणों व शिकायतों को दूर करने दिए निर्देश

बिलासपुर. रेंज के जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित लंबित प्रकरणों, राहत राशि के लंबित प्रकरणों एवं अजाक संबंधी शिकायतों की समीक्षा हेतु बैठक आज  रेंज कार्यालय बिलासपुर मे आयोजित की गई। बैठक में उ.पु.अधी.(मुख्या./अजाक)  राजेश श्रीवास्तव जिला बिलासपुर, उ.पु.अधी.(अजाक)  बेनेडिक्ट मिंज जिला रायगढ़, उ.पु.अधी.(अजाक)  सविता दास जिला जांजगीर-चाम्पा,  उ.पु.अधी.(मुख्या./अजाक)  प्रदीप येरेवार जिला कोरबा, उ.पु.अधी.(अजाक)  एम.एम.मिंज जिला मुंगेली, उ.पु.अधी.(मुख्या.)  आई.तिर्की जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा पु.म.नि.कार्या. बिलासपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  दीपमाला कश्यप एवं उ.पु.अधी.  सुशीला टेकाम उपस्थित रही।
पुलिस महानिरीक्षक  रतन लाल डांगी द्वारा जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लंबित प्रकरणों, राहत प्रकरणों एवं शिकायतों की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि एससी/एसटी एक्ट के प्रकरणों में प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में ही अपराध एवं शिकायत प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जावे तथा एससी/एसटी एक्ट के प्रकरणों तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रकरणों में पीड़ितों को राहत के प्रकरणों का विशेष रूचि लेकर त्वरित निराकरण कराया जावे। जिलों में एससी/एसटी एक्ट के प्रकरणों जिनमें किसी अन्य विभाग से जैसे-जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज/जानकारी आदि मिलने में परेषानी हो रही हो अथवा जानकारी/दस्तावेज समय पर नहीं मिल पा रहे हों, तो ऐसे प्रकरणों को कलेक्टर द्वारा आयोजित समय-सीमा बैठक (टी.एल. मीटिंग) में आवश्यक रूप से साझा की जावे और समन्वय में कार्य करते हुए प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जावे। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि एससी/एसटी एक्ट के प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान दिये जाने तथा लंबित ऐसे सभी प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा की जाकर समयबद्ध निराकरण करने निर्देशित किया गया। जिलों में एससी/एसटी एक्ट के तहत पंजीबद्ध लंबित प्रकरणों में जिनमें अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ऐसे प्रकरणों में विशेष टीम गठित कर आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर दबिश देकर लगातार पतासाजी करते हुए फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर प्रकरणों का शीघ्र विधिसम्मत निराकरण किये जाने निर्देशित किया गया।

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