May 28, 2024

New Excise Policy in Delhi : अब रात 3 बजे तक खुलेंगे Bar, ग्राहक खुद चुन सकेंगे अपना Brand


नई दिल्ली. शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने और माफिया पर नकेल कसने के मकसद से दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया है. इसके तहत ग्राहकों को अब शराब के ठेकों में वॉक-इन का अनुभव देने, बीयर बनाने वाली छोटी यूनिट को बढ़ावा देने और होटल, क्लब-रेस्तरां के बार को देर रात तीन बजे तक खोलने की इजाजत देने जैसे कदम उठाए गए हैं.

आबकारी नीति 2021-22 को सोमवार को सार्वजनिक किया गया, जिसमें कहा गया कि दुनिया के जिन शहरों में लोग सर्वाधिक घूमने जाते हैं, उनमें दिल्ली 28वें स्थान पर है. साथ ही भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजधानी में ही आते हैं. इसमें कहा गया है कि आबकारी राज्य के लिए राजस्व का एक बड़ा सोर्स है.

हालांकि, नीति दस्तावेज में शराब की होम डिलीवरी (घर तक पहुंचाने की सुविधा) और शराब पीने की कानूनी उम्र का जिक्र नहीं किया गया है, जो कि आबकारी नियमों का हिस्सा है. शराब पीने की कानूनी उम्र पड़ोसी शहरों की तरह 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था.

दुकान के अंदर चुन सकेंगे ब्रांड

नई व्यवस्था के तहत सरकार शराब के खुदरा कारोबार से बाहर हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी दुकानों को बंद करने और निजी कारोबारियों को बढ़ावा देने का रास्ता साफ होगा. साल 2021-22 की आबकारी नीति के मुताबिक, शहर में शराब के हर ठेके पर ग्राहकों को ‘वॉक-इन’ की सुविधा मिलेगी. यानी अब ठेकों में ब्रांड के कई विकल्प होंगे और दुकान परिसर के भीतर जाकर लोग अपनी पसंद के ब्रांड की शराब चुन सकेंगे.

इसके अलावा वातानुकूलित (AC) खुदरा दुकानों में कांच के दरवाजे होंगे. इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की इजाजत नहीं होगी.

दिल्ली की नई आबकारी नीति, 2021 में बीयर बनाने वाली छोटी यूनिट्स को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है. इसके तहत दिल्लीवासी अब इन छोटी यूनिट से ताजा ड्राट (खुली) बीयर ले सकते हैं. नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी यूनिट्स को बार और रेस्तरां में सप्लाई करने और लोगों को घर के लिए बीयर की बिक्री की इजाजत दी गई है.

रात 3 बजे तक खुलेंगे बार

नए सुधारों के तहत, होटल, रेस्तरां और क्लब में बार को देर रात तीन बजे तक संचालित करने की अनुमति भी दी गई है. इनमें वे लाइसेंसधारक शामिल नहीं है, जिन्हें शराब की चौबीसों घंटे बिक्री का लाइसेंस दिया गया है.

इसके अलावा, नीति के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में शराब के अलग-अलग ब्रांड के रजिस्ट्रेशन के लिए कीमत और दिल्ली से बाहर होने वाली बिक्री संबंधी मानदंड की सिफारिश की गई है. नया मानदंड अब शराब के किसी ब्रांड की कीमत और राष्ट्रीय राजधानी के बाहर उसकी बिक्री के आंकड़ों पर निर्भर करेगा.

खरीदने से पहले करें टेस्ट

आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से उद्योग में नए ब्रांड और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की संभावना है. दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के लोग जल्द ही पांच सुपर प्रीमियम शराब खुदरा दुकानों में जाकर शराब के टॉप ब्रांड चुन सकेंगे और इन जगहों पर शराब को चखने के लिए भी एक कमरा होगा. आबकारी नीति ने खुदरा विक्रेता लाइसेंस की एक नई श्रेणी – एल -7एसपी1 पेश की है, जिसे सुपर प्रीमियम लाइसेंस भी कहा जाता है, ताकि इंटरनेशनल क्वालिटी वाले खुदरा विक्रेता ग्राहकों को हाई लेवल वॉक-इन एक्सपीरियंस दे सकें.

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