प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

 

नयी दिल्ली . त्योहार के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर रोक लगाने संबंधी कारोबारी संगठनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व अन्य पक्षों से जवाब मांगते हुए मंगलवार को कहा कि किसी प्रदर्शन स्थल पर ‘हमेशा के लिए’ कब्जा करके नहीं रखा जा सकता।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ किराना कमेटी दिल्ली की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें रामलीला मैदान में प्रदर्शन के कारण कारोबार को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया है।

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