May 10, 2024

एक क्लिक में पढ़ें बिलासपुर की ख़ास खबरें…

मस्तूरी ब्लॉक में 16 दिसम्बर से खण्ड स्तरीय समस्या निवारण शिविर :  मस्तूरी विकासखण्ड में आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए 16 दिसम्बर से शिविरों की श्रृखला शुरू की जा रही है। शिविर पूर्व निर्धारित स्थानों पर सवेरे 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। विकासखण्ड स्तर के प्रमुख अधिकारी इन शिविरांे में मौजूद रहकर यथासंभव मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे। एसडीएम महेश शर्मा ने बताया कि 16 तारीख को हायर सेकेण्डरी स्कूल गतोरा, 19 दिसम्बर को मंगल भवन सीपत, 21 दिसम्बर को हायर सेकेण्डरी स्कूल जयरामनगर, 23 दिसम्बर को हायर सेकेण्डरी बालक स्कूल मस्तूरी तथा 24 दिसम्बर को मंगल भवन नगर पंचायत मल्हार में शिविर आयोजित की गई है। शिविर स्थल के आस-पास गांवों के ग्रामीण एवं किसान अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। श्री शर्मा ने राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पीएचई, सिंचाई, सहकारिता, श्रम, खाद्य, मछलीपाीन आदि विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को समय पर शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं के सार्थक निराकरण के निर्देश दिए हैं।

संगम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति का निर्वाचन कार्यक्रम : छ.ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर के आदेशानुसार श्री डी.के.पाटिल को संगम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार सहकारी सोसायटी मर्या. भक्त कंवर राम नगर वार्ड 05, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग. का रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।  जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 21 दिसम्बर को नियोजन पत्र की प्राप्ति, 29 दिसम्बर को नियोजन पत्र की जांच, आमसभा, मतदान एवं मतगणना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बैठक सूचना जारी करना, 7 जनवरी 2023 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा।

गुरू घासीदास जयंती पर बंद रहेगी मदिरा दुकानें :  गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसम्बर 2022 को जिले की तमाम मदिरा दुकानें बंद रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए है। उन्होंने आबकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को बंद का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित लोगों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त : कलेक्टर श्री सौरभ कुमार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बिलासपुर द्वारा जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022-23 हेतु जनपद पंचायतों में रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत तखतपुर के लिए तहसीलदार तखतपुर श्री शशांक शेखर शुक्ला को रिटर्निंग ऑफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर श्री हिमांशु गुप्ता, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत मस्तूरी के लिए तहसीलदार मस्तूरी श्री अभिषेक राठौर को रिटर्निंग ऑफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी श्री कुमार सिंह लहरे को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत बिल्हा के लिए तहसीलदार बिल्हा श्री शिवम पाण्डेय को रिटर्निंग ऑफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा श्री बी.आर.वर्मा, को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत कोटा के लिए तहसीलदार, कोटा श्री प्रांजल मिश्रा को रिटर्निंग ऑफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा श्री युवराज सिन्हा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा 12 दिसम्बर 2022 को त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2022-23 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है तथा कार्यक्रम जारी होने के साथ-साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सभी विभागों, कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2022-23 हेतु निवार्चन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों मंे आदर्श संहिता आचरण प्रभावशील हो गई है। संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रकिया एवं मतदान निर्विघ्न, शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने के लिए इन क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है।
जिले के जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जूनापारा में सरपंच एवं ग्राम पोड़ीकला, दर्री, निरतु, बेलपान में ग्राम के वार्ड के पंच पद का उप निर्वाचन किया जाएगा। इसी प्रकार विकासखण्ड मस्तूरी में ग्राम पंचायत जयराम नगर में सरपंच एवं जयराम नगर, जोंधरा, कुकुदा, रैल्हा एवं शिवटिकारी में वार्ड पंच का उप निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत बिल्हा में ग्राम पंचायत पेण्डरवा, भरारी में सरपंच तथा रहंगी, उच्चभट्ठी, भरवीडीह में वार्ड पंच का उप निर्वाचन होगा।   जनपद पंचायत कोटा में ग्राम पंचायत कलमीटार में सरपंच और दारसागर, धनरास, सेमरिया, कुरदर, खोंगसरा, कोंनचरा, लमकेना, लालपुर, पोडी म और करहीकछार में वार्ड पंच का उप निर्वाचन होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इन सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। जिसके तहत संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, घातक अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्ति जनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनको अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, लंगड़ापन या सहारे के रूप में लाठी रखना होता है। आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

होर्डिंग्स लगाने की अनुमति देंगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 अंतर्गत 12 दिसम्बर 2022 से प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के दौरान जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022-23 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी, कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे। किसी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख या कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

जिला मुख्यालय में बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित  : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2022-23 हेतु कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के नगरीय निकाय के वार्ड क्रं. 16 विष्णु नगर, बिलासपुर में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर कलेक्टर श्री सौरभ कुमार द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2022-23 की प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियांे, कर्मचारियांे के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला मुख्यालय में स्थित कार्यालयों के कोई अधिकारी एवं कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नही करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नही करेंगे। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

होर्डिंग्स लगाने की अनुमति देंगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी :  नगर पालिका उप निर्वाचन 2022-23 अंतर्गत 12 दिसम्बर से प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के दौरान जिले के नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर बिलासपुर में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने हेतु राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को एतद् द्वारा अधिकृत किया गया है। आदेश के अनुसार यह अनुमति नियमानुसार एवं नगर निगम के प्रभारी अधिकारी के सामंजस्य से जारी की जाएगी।

शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने धारा 144 लागू :  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2022-23 हेतु 12 दिसम्बर 2022 को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर में  आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर बिलासपुर में लोक-परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रकिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबन्धात्मक उपाय आवश्यक है।  जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के आदेशानुसार बिलासपुर जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर, बिलासपुर की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव या मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में, संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई सम्यक के रूप से सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा निर्वाचन प्रकिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए पैरा एक में वर्णित जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर, बिलासपुर की सीमा में प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर ने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध :  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2022-23 हेतु 12 दिसम्बर 2022-23 को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के नगरीय निकाय वार्ड क्रमांक 16, विष्णु नगर में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दलों, उनके कार्यकर्ताओं तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने दल के प्रचार -प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है वरन् वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तीन पहियां वाहनों, स्कूटर, सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी सड़कों, गलियों, उपगलियों पर चलते है और बस्तियों मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज पर लाउड स्पीकर से प्रसारण करते हुए जाते है। लाउड स्पीकर के ऊंची आवाज के प्रयोग से  विद्यार्थी वर्ग गंभीर रूप से अशान्त हो जाते है क्योंकि इससे उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकर पर अबाध्य रूप से किए जाने वाले शोर-गुल से वृद्ध, दुर्बल व्यक्ति को चाहे व किसी चिकित्सालय, संस्था, घर में हो बहुत परेशानी होती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के वार्ड क्र.16 विष्णु नगर, बिलासपुर सीमा के अंतर्गत आते है, रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए वाहनों एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म कें होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी साभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहांें में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभाओं एवं प्रचार प्रसार करने के लिए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिले में वार्ड क्र.16 विष्णु नगर क्षेत्र में प्रात 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है परंतु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केंद्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 12 दिसम्बर 2022 से चुनाव प्रकिया समापन तिथि तक जिले के नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर क्षेत्र की सीमा में प्रभावशील रहेगा।

जिला अस्पताल में रेडक्रास की दवाई दुकान का शुभारंभ :  नयी साज-सज्जा के साथ भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा संचालित दवाई दुकान जिला अस्पताल परिसर में शुरू हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान एवं कलेक्टर श्री सौरभकुमार ने फीता काटकर दवाई दुकान का शुभारंभ किया। चौबीसों घण्टे यहां किफायती दर पर सब प्रकार की दवाईयां मिलेगी। कोरोना काल में लगभग ढाई साल तक यह दुकान बंद थी। कलेक्टर एवं रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष श्री सौरभकुमार के प्रयासों से आम मरीजों के हित में फिर से शुरू हुई। सोसायटी द्वारा बिलासपुर में संचालित यह चौथी दुवाई  दुकान है। जेनेरिक एवं ब्राण्डेड दोनों प्रकार की दवाईयां यहां उपलब्ध होंगी। विभिन्न दवाईयों पर 5 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। श्री चौहान एवं कलेक्टर सौरभ कुमार ने दवाईयां खरीदकर दुकान में बोहनी भी की। अस्पताल परिसर में उन्होंने पौधे भी लगाये। सोसायटी के जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना ने रेडक्रास सोसायटी की सेवा गतिविधियों से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉ अनिल गुप्ता, जेल अधीक्षक खोमेश मण्डावी सहित सोसायटी के कार्यकारिणी सदस्य एन.एस.गौतम, बीसी गोयल, राजीव अवस्थी, दुकान के प्रभारी आदित्य पाण्डे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी उपस्थित थे।

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