April 27, 2024

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कोविड-19 के संक्रमण के दुष्प्रभाव को रोकने व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वर्चुअल योगाभ्यास एवं योग परामर्श कार्यक्रम 31 मई से : छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण से उपचारित यथा भौतिक चिकित्सा से स्वस्थ हुए व्यक्तियो, होम आइसोलेशन एवं क्वारेनटाइन में रह रहे व्यक्तियों, उनके परिवारों के सदस्यों, वैक्सीन का प्रथम डोज ले चुके व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित जन सामान्य में कोविड-19 संक्रमण के प्रभावों को कम करने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्चुअल योगाभ्यास एवं योग परामर्श कार्यक्रम का आयोजन 31 मई 2021 से किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम की अवधि 1 वर्ष की होगी। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन वर्चुअल माध्यम से दो चरणों में किया जायेगा। प्रथम चरण में राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र माना कैम्प रायपुर में स्थापित रिकाडिंग रूम में छ.ग. योग आयोग के प्रशिक्षक एवं समाज कल्याण विभाग से संबंध फिजियोथेरैपिस्ट प्रत्यक्ष उपस्थित होकर पूर्वान्ह 6 से 7 बजे तक एवं अपरान्ह 6 बजे से 7 बजे तक दो पालियों में योगाभ्यास एवं ब्रिदिंग का अभ्यास कराएंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण छत्तीसगढ़ योग आयोग के फेसबुक पेज तथा यू ट्यूब चैनल में इसका लाइव प्रसारण किया जायेगा। योगाभ्यास समाप्त होने के पश्चात् वीडियो स्वतः ही फेसबुक एवं यू-ट्यूब चैनल में अपलोड हो जायेगा। जिसे जन सामान्य द्वारा किसी भी समय अवलोकन किया जा सकता है। द्वितीय चरण में योग प्रशिक्षक, व्यक्तियों को अपने घरों से ही जूम एप्प, गुगल मीट, सीस्को वेबएक्स आदि आनलाइन एप्प के माध्यम से लाइव योगाभ्यास कराएंगे। कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आम नागरिकों को ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। आनलाईन पंजीकृत आम नागरिकों में से लिंग, आयु वर्ग के अनुसार वर्गीकृत व्यक्तियों को आयोग के योग प्रशिक्षक 5 से 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के समूह बनाकर वर्चुअल योगाभ्यास कराएंगे। योग प्रशिक्षण की अवधि 45 मिनट की होगी, जिसमें व्यक्ति अपने योग प्रशिक्षक से योगाभ्यास एवं योग परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। आम नागरिकों से आग्रह है कि अधिकाधिक संख्या में वर्चुअल योगाभ्यास एवं योग परामर्श कार्यक्रम में सम्मिलित होकर योग प्रशिक्षण के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण के प्रभावों को कम करने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सहभागी बनें।

महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 लाख 59 हजार से अधिक राशि प्रदान की : महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रदेश में व्याप्त कोविड 19 संक्रमण की भयावहता को देखते हुए एक दिन की वेतन कटौती के साथ साथ अतिरिक्त दिनों की स्वैच्छिक वेतन कटौती करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में रुपये 2 लाख 59 हजार 931 रुपये एवं जिला प्रशासन रायपुर को को एक ऑक्सीजन कंसट्रेटर प्रदान कर सहयोग किया गया है। परियोजना अधिकारी कल्याण संघ, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अधीन परियोजना अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रदेश सचिव श्री अजय कुमार साहू के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती अनिला से सौजन्य भेंटकर सहयोग के संबंध में पत्र सौंपकर अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल में अमित सिन्हा, जितेंद्र साव, जागेश्वर साहू, सोमनाथ राजपूत परियोजना अधिकारी गण उपस्थित रहे । प्रतिनिधिमंडल ने श्रीमती भेड़िया को अवगत कराया  कि जहाँ इस विपरीत परिस्थिति में विभागीय दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है वहीं कोविड -19 की इस विपरीत परिस्थितियों में भी विभागीय अमला जिला अधिकारी से लेकर परियोजना अधिकारीगण, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं द्वारा पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ शासन-प्रशासन द्वारा सौंपे गए कार्यदायित्व- कंटेंटमेंट जोन का एक्टिव सर्विलांस, कांट्रेक्ट ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन के हितग्राहियों की कांट्रेक्ट ट्रेसिंग, कोविड टीकाकरण का लगातार प्रचार-प्रसार तथा पात्र नागरिकों को टीका लगाने हेतु जागरुकता एवं टीकाकरण हेतु लोगों को प्रेरित करने का कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग का पूरा अमला तत्परता से कर रहा है। श्रीमती भेड़िया ने विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के कर्तव्य व सेवा भावना की सराहना की।

मैरिज हॉल में विवाह आयोजन करने की अनुमति, अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु किये गये उपायों के तहत आम जनता के आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शर्तो के अधीन मैरिज हाल के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक के द्वारा संधारित की जायेगी। मैरिज हाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मैरिज हाल संचालक इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुए इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों का कड़ाई से पालन करायेंगे।
मैरिज हाल में सभी के उपयोग हेतु निःशुल्क मास्क तथा सेनेटाईजर रखना तथा लोगों में जागरूकता हेतु पोस्टर, बेनर लगाना अनिवार्य होगा।
मैरिज हाल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा कोविड-19 वेक्सीनेशन करना आवश्यक होगा। मैरिज हाल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तथा भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं मैरिज हाल को सील करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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