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21 साल से फरार आरोपी की जमानत निरस्त, पहुँचा जेल

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ आभा गवली द्वारा अपने आदेश में आरोपी वहीद पिता बशीर खान निवासी-मुशीपुरा को ट्रक से दुर्घटना कर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के मामले में 23 सालों से फरार आरोपी कोे जमानत देने से इनकार करते हुए केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा. अभियोजन की ओर से पेरवी श्री अकरम

लोहे का फरसा लहरा कर आम जनता को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ आभा गवली द्वारा धारा 25 बी आयुध अधिनियम के तहत् आरोपी मोहन पिता बाबूसिंह उम्र 45 वर्ष निवासी विवेकानंद कॉलोनी ठीकरी जिला बड़वानी को जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान