सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित