Tag: जिला सागर

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय डीपी सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर, के न्यायालय नें आरोपी सोनू पिता रेवाराम आठ्या उम्र 21 वर्ष निवासी जवाहर वार्ड देवरी, जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया

नाबालिग के बलात्कारी को 20 वर्ष का कठोर करावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच, अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पूरन पिता गनेश गौंड़ 27 साल निवासी थाना अंतर्गत केसली जिला सागर को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने व गर्भवती करने का दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. अपर सत्र न्यायालय डी.पी. सिवाच देवरी जिला सागर की न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता से छेड़छाड़ करने के आरोपी ओमप्रकाश दुबे पिता सुरेश कुमार दुबे उम्र 27 वर्ष निवासी खमरिया थाना सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा भादवि की धारा 452 के तहत 2 वर्ष

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी विजय पिता धनीराम काछी उम्र 35 वर्ष निवासी अंतर्गत तहसील व थाना गढ़ाकोटा, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आशीष त्रिपाठी ने शासन का पक्ष रखा।

नाबालिग को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नरेन्द्र पिता सीताराम बंसल़, उम्र 19 साल तथा गोविंद दास पिता हरिदास गौड़ उम्र 18 वर्ष दोनों निवासी अंतर्गत थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से विशेष लोक

मारपीट कर जान से खत्म करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण दीपेश चौधरी, गुड्डू चौधरी, पप्पू उर्फ भगवानदास चौधरी एवं राजकुमार चौधरी सभी निवासी सूबेदार वार्ड, जिला सागर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 449 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के

पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चंदन सिंह बुंदेला पिता हरनाम सिंह बुंदेला उम्र 65 वर्ष, हाल निवासी संजयनगर, देवरी थाना देवरी जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की

अवैध मादक पदार्थ विक्रय करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल षष्ट्म अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जस्सू उर्फ दषरथ पिता भगवानदास लोधी, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम अगरा, थाना सुरखी, जिला सागर को अवैध मादक पदार्थ गांजा को विक्रय हेतु अपने आधिपत्य में रखने का दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(पप)(ठ)भादवि में

अवैध मादक पदार्थ की खेती करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय  संजय अग्रवाल षष्ट्म अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीबाबूलाल पिता रतीराम पटेल उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम झागरी, थाना बंडा जिला सागर कोधारा 8 सहपठित धारा 20(क)(प)भादवि में 5वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपएके अर्थदण्डसे दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से अति.जिलालोक अभियोजन अधिकारीधर्मेन्द्र

अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी आशीष पिता चरन पटैल, उम्र लगभग 20 साल निवासी ग्राम मनक्याई थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने

नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय आर. पी. मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शिवराज लोधी निवासी ग्राम नैनधरा चैकी बारा थाना- बण्डा, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक

मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शंकर पिता हरिनारायण लोधी, मुन्ना पिता हरिनारायण लोधी, भगतसिंह पिता हरिनारायण लोधी एवं गनेश पिता हरिनारायण लोधी सभी निवासी बमनी थाना- गौरझामर, जिला सागर को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1500-1500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा

घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल षष्ट्म अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मोहित उर्फ मोनू ठाकुर पिता धनसिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती थाना सिविल लाईन सागर को धारा 457 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रूपए एंव धारा 380 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय सुश्री स्वाति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लालू प्रसाद पिता दीवान सिंह लोधी उम्र 35 साल, जिला सागर को धारा 304ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा.

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण1. नीरज बाल्मीक पिता कड़ोरी उम्र 28 साल, निवासी ग्राम जैतपुर, थाना देवरीजिला सागर को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा 363, 366 भादवि में क्रमषः 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास

मारपीट करने वाले आरोपीगण को 2 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री आयुषी उपाध्याय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मुुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान सभी निवासी दयानंद वार्ड थाना सिटी कोतवाली जिला कोधारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदण्ड और धारा 452 भादवि में 02 साल 06 माह

महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय प्राची श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अखलेष आदिवासी पिता संतोष आदिवासी उम्र लगभग 26 साल निवासी ग्राम बलेह थाना रहली, जिला सागर को भादवि की धारा 456 एवं 354 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया

मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण सिंह पिता तुलाराम लोधी उम्र लगभग 50 साल निवासी ग्राम गावरी थाना राहतगढ़ जिला सागर को भादवि की धारा 324 सहपठित धारा 34 के अधीन 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का

अवैध रूप से कट्टा लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री रेणु खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल जोषी पिता शंकर लाल जोषी उम्र लगभग 33 साल निवासी शाहगढ़ जिला सागर को 25(1-बी) आयुध अधिनियम में 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की

11 वर्षो से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपी को किया गया जिला बदर

सागर. न्यायालय- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य, जिला सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी नारायण पिता धोकल सिंह परमार, निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन
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