अवैध मादक पदार्थ की खेती करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल षष्ट्म अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीबाबूलाल पिता रतीराम पटेल उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम झागरी, थाना बंडा जिला सागर कोधारा 8 सहपठित धारा 20(क)(प)भादवि में 5वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपएके अर्थदण्डसे दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से अति.जिलालोक अभियोजन अधिकारीधर्मेन्द्र सिंह तारन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किथाना प्रभारी थाना बंडा को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झागरी मे बाबूलाल पटेल, खेत मे अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की फसल बोए हुए है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना बंडा पुलिस 02 साक्षियों के साथ ग्राम झागरी में बाबूलाल के खेत पर पहुंची। उपनिरीक्षक एवं पुलिस स्टाफ द्वारा तलाषी करने पर गड्डे वाले खेत मे गांजे जैसे मादक पदार्थ के पौधे जगह-जगह लगे पाये गये। जिन्हे मसल कर एवं सूंघकर देखने पर वह गांजा होना प्रकट हुआ। समक्ष गवाहन गांजा के 412 पौधे 04 ढेरो में जप्त किये गये जिनका कुल वजन लगभग 26 किलोग्राम पाया गया। एवं प्रत्येक ढेर से 01-01 सैंपल बनाकर जांच के लिये भेजा गया। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन की ओर से प्रकरण में जप्ती अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी एवं अन्य साक्षियो के कथन कराये एवं महत्वपूर्ण तथ्य एवं न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामला संदेह से परे साबित मानकर माननीय न्यायालय द्वारा दण्ड के प्रष्न पर उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीबाबूलाल कोधारा 8 सहपठित धारा 20(क)(प)भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपएके अर्थदण्डसे दण्डित करने का आदेश दिया गया एवं अर्थदण्ड की राषि अदा नहीं करने की दषा में 01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने का निर्णय घोषित किया गया।