घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल षष्ट्म अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मोहित उर्फ मोनू ठाकुर पिता धनसिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती थाना सिविल लाईन सागर को धारा 457 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रूपए एंव धारा 380 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा दिनांक 06.06.2015 को पुलिस थाना पद्माकर नगर पर आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 31.05.2015 की शाम को पत्नी के साथ वैष्णोदेवी के दर्शन करने हेतु जम्मू गये थे और दिनांक 05.06.2015 को करीब रात्रि 9 बजे घर वापिस आये तो देखा घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। फरियादी ने घर के पीछे का दरवाजा बाहर तरफ से बंद होने से खोलकर देखने पर कमरे एवं अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था एवं पत्नी द्वारा सामान चैक किया गया तो घर में रखे सोने-चांदी के सामान के साथ-साथ अन्य घरेलू सामान चोरी किया गया जिनकी कुल कीमत लगभग 31500 रूपए थी, जो उक्त सामान कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मोहित उर्फ मोनू ठाकुर को धारा 457 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रूपए के अर्थदण्ड एंव धारा 380 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।