May 12, 2024

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय सुश्री स्वाति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लालू प्रसाद पिता दीवान सिंह लोधी उम्र 35 साल, जिला सागर को धारा 304ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला लेाक अभियोजन अधिकारी मनोज पटेल ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.04.2009 को प्रीति अपनी बच्ची रक्षा उम्र 4 वर्ष एवं वंदना उम्र 6 वर्ष और अपने पिता के साथ मायके जा रही थी, प्रीति अपने बच्चों और पिता के साथ बरबटू तिराहे पर रास्ते के किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रही थी कि बागरोद तरफ से ट्रक क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 3140 का चालक लालू प्रसाद ट्रक को तेज रफतार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते लाया और अपनी उल्टी साइड में ट्रक ले जाकर ट्रक से बच्ची रक्षा को अगले पहिए से कुचल दिया, जिससे रक्षा की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के उपरांत अभियोजन ने अंतिम तर्क के साथ-साथ न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लालू प्रसाद को धारा 304ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post अजय, रमन के बिगड़े बोल ने भाजपा की दुर्गति किया
Next post मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के कामों पर जनता ने लगाई मुहर
error: Content is protected !!