बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा साहब द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी कमलेश पिता सिलदार नि. ग्राम मालवन जिला बड़वानी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मेे आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी आजाद खां पिता चांद खां उम्र 25 वर्ष निवासी जगन्नाथपुरी कॉलोनी शुजालपुर मण्डी को धारा 498 ए भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. कुशाल जैन पिता धरमचंद्र जैन उम्र 44 वर्ष, 2. बाबूलाल प्रजापति पिता मुल्लूराम प्रजापति उम्र 75 वर्ष , 3. नरेन्द्र माहेश्वरी पिता भेरूलाल माहेश्वरी उम्र 42 वर्ष, 4. कन्हैयालाल गर्ग पिता बापूलाल गर्ग उम्र 58 वर्ष, 5. अनिल पिता सौभागमल जैन उम्र 51
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायालय ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ लैंगिक शोषण के आरोपी पिता को दोषी पाते हुए 376 (क), (ख) भादवि, 376 (2) (एफ) भादवि एवं 376(2) (एन) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्टल के अन्तलर्गत तिहरे आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंकडित किया।
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा आरोपी नन्नु उर्फ नरेन्द्र पिता घीसा की धारा 452 मे 1 वर्ष का कारावास व धारा 323 में 6 माह का कारावास जुर्माना से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी कु कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधव विजय सिंह कावछा साहब द्वारा आरोपी दिनोद पिता मेहरबान ठाकरे की धारा 363, 366, 376(2), 376(2) एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति इंदिरा चौहन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा
सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी सुमन लोधी को धारा 324 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से एवं आरोपी जय सिंह को धारा 324/34 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया। मध्यप्रदेश शासन की
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर के द्वारा आरोपीगण विक्रम पिता गोकुल सिंह उम्र 25 वर्ष, गोकुल पिता रामाजी उम्र 51 वर्ष, मानूबाई पति गोकुल उम्र 48 वर्ष निवासीगण ग्राम मंडोदा थाना मो.बडौदिया को धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए तीनों आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
शाजापुर. न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी सलमान खां पिता नजीब खां उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मगरा जिला सुल्तानपुरा उ.प्र. को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्ड , धारा 354 भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 9एम/10 पॉक्सों
भोपाल. दिनांक को न्यायालय भारत सिंह रघुवंशी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के न्यायालय में शासकीय कार्य करने वाले अधिकारी के साथ गाली गलौच व धक्का मुक्की करने वाले आरोपी यश आपलानी पिता कन्हैलयालाल को दोषी पाते हुए धारा 353 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी अशोक पिता खजान, नि. सेंधवा रोड़, निवाली जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तंव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने रात्रि में सुनसान घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीगण कमलेश गौड एवं चंदन ओझा को दोषी पाते हुए धारा 457, 380 भादवि के अन्तदर्गत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संजय पिता देवकरण सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी रानीबडोद थाना अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड , धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड एवं धारा 5 एल/6
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी महेंद्र उर्फ गोलू पिता दशरथ अहिरवार उम्र 28 साल का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से सुश्री किरण गुप्त एडीपीओ ने शासन का पक्ष रखा घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 09.06.2021 को शाम
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा निशार पिता अब्दु्ल रउफ खाँ उम्र 38 वर्ष निवासी जाबडिया भील, कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 354 डी भादवि
बिलासपुर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने आदेश में आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर ट्राली लापरवाहीपूर्वक रोड़ पर खड़ी करने पर टकराने से मौत होने के मामले मेे आरोपी गौरख पिता एकनाथ उम्र 35 वर्ष निवासी पिंघाना नंदुरबार महाराष्ट्र का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति
सागर. न्यायालय एस. बी. साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने हत्या के आरोपी इकबाल पिता महबूब खान उम्र 35 साल एवं आरोपी राहुल पिता प्रहलाद आदिवासी उम्र 24 साल दोनों निवासी ग्राम भड़राना थाना बण्डा, जिला सागर म.प्र. को धारा 302, 201 में दोषी पाते हुए आरोपी इकबाल को धारा 302 भादवि
भोपाल. न्यायालय सीएम उपाध्याय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्याायालय में उद्योग विभाग के मैनेजर रामदयाल वेले की हत्या के आरोपीगण पप्पू जाटव आयु 35 वर्ष, कमलेश मेहरा आयु 38 वर्ष एवं अब्दुाल आसिफ आयु 40 वर्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड धारा 201
बिलासपुर. बिलासपुर की धरोहर एस.बी.आर.कालेज जो अब शासकीय महाविद्यालय हो चुका है, न्यायालय ने लंबित मामले में महाविद्यालय की खेल मैदान की भूमि को निजी हाथों में देने से इंकार किया और कालेज के पक्ष में फैसला दिया कि जमीन कालेज का खेल मैदान है। इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं
सागर. न्यायालय नवम् अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रेम अहिरवार पिता लखन अहिरवार उम्र 25 साल निवासी थाना सुरखी जिला सागर को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास व 500 रूपए का अर्थदण्ड तथा धारा 366 एवं 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा 5/6