May 9, 2024

नाबालिग बेटी के साथ गलत काम करने वाले पिता को न्यायालय ने सुनाई तिहरे आजीवन कारावास की सजा

File Photo

भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायालय ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ लैंगिक शोषण के आरोपी पिता को दोषी पाते हुए 376 (क), (ख) भादवि, 376 (2) (एफ) भा‍दवि एवं 376(2) (एन) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्टल के अन्तलर्गत तिहरे आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंकडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा की गयी। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि फरियादिया जो कि एनजीओ संजीवनी सर्विस सोसायटी रेलवे चाईल्डद लाईन भोपाल में टीम सदस्यक है, ने थाना स्टेशन बजरिया उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि मुझे एक अज्ञात व्यहक्ति द्वारा सूचना दी गई कि गली नं 01 साई मंदिर के सामने वाली गली में किराने की दुकान के पास द्वारका नगर थाना स्टेलशन बजरिया में एक बच्ची जो कि आरोपी की पुत्री है जो शराब पीता है एवं उसके द्वारा बच्ची के साथ लैंगिक शोषण करने की संभावना है। तब फरियादिया सूचना की तस्दीक हेतु अन्य टीम सदस्य के साथ मौके पर पहुँची जहॉं उसे पीड़िता बच्ची उम्र 8 वर्ष मिली। जिससे मेरे द्वारा पूछने पर बच्ची ने बताया कि मेरे पिता करीब एक साल से मेरे साथ गलत काम कर रहे है। तीन दिन पहले भी पीड़िता के पिता द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तथ्यों से सहमत होते हुये आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post जिन्होंने हर कदम पर दिया साथ, उन बहादुरों को भी Taliban के हाथों मरने के लिए छोड़ गया अमेरिका
Next post साढ़े 5 हजार से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ
error: Content is protected !!