दारू के लिए पैसे न देने पर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी महेंद्र उर्फ गोलू पिता दशरथ अहिरवार उम्र 28 साल का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से सुश्री किरण गुप्त एडीपीओ ने शासन का पक्ष रखा
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 09.06.2021 को शाम को जब मजदूरी करके वापस घर आ रहा था तभी रास्ते में आरोपी ने उससे दारु पीने के लिए पैसे मांगे फरियादी ने पैसे ना होने की वजह से इनकार किया तो आरोपी ने लाठी-डंडे से उसके साथ मारपीट कर दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना में उपस्थित होकर दर्ज कराई । अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, अभियोजन के महत्वपूर्ण तर्को से सहमत होकर और केस डायरी का अवलोकन करने के उपरांत अपराध की गंभीरता व प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर ने आरोपी महेंद्र उर्फ गोलू अहिरवार उम्र 28 साल निवासी मकरोनिया जिला सागर का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया।