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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय सुश्री स्वाति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लालू प्रसाद पिता दीवान सिंह लोधी उम्र 35 साल, जिला सागर को धारा 304ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा.

मारपीट करने वाले आरोपीगण को 2 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री आयुषी उपाध्याय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मुुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान सभी निवासी दयानंद वार्ड थाना सिटी कोतवाली जिला कोधारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदण्ड और धारा 452 भादवि में 02 साल 06 माह

मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण सिंह पिता तुलाराम लोधी उम्र लगभग 50 साल निवासी ग्राम गावरी थाना राहतगढ़ जिला सागर को भादवि की धारा 324 सहपठित धारा 34 के अधीन 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का

अवैध रूप से कट्टा लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री रेणु खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल जोषी पिता शंकर लाल जोषी उम्र लगभग 33 साल निवासी शाहगढ़ जिला सागर को 25(1-बी) आयुध अधिनियम में 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की

मारपीट व दहेज की मांग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय  सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शुभम पिता राजेन्द्र अहिरवार उम्र लगभग 25 साल निवासी थाना केंट जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का

मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू उर्फ अर्जुन पिता प्रहलाद सिंह उम्र 46 साल को धारा 451/149, 294/149, 323/149, 325/149 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 10 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन

जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने गंदी गंदी गालिया देने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी धनीराम पिता नत्थू आदिवासी उम्र 40 साल को धारा 294 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 20-20 दिवस के कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन

मारपीट करने वाले आरोपीगण को कठोर कारावास

सागर. न्यायालय सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मालथौन जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार को धारा 325/34 भादवी में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार मालथौन द्वारा की

अवैध रूप से गौवंश का परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त की गई

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाडे सा. खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से गौवंश के परिवहन के आरोप मे आरोपीगण कमलेश पिता बाशिया उम्र-20 वर्ष एवं संजय पिता मोतिया उम्र- 24 वर्ष, निवासी- ग्राम सिदड़ी थाना पलसूद जिला बड़वानी आरोपीगण को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6,

मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी मुन्ना खान पिता कासिम खान उम्र 65 वर्ष निवासी थाना केन्ट जिला सागर को प्रकरण क्रमांक 1610/2021 एवं प्रकरण क्रमांक 1611/2021 में धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित

घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण अंकित गुप्ता एवं आकाश गुप्ता को दोषी पाते हुए धारा 452 भादवि के तहत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी

चाकू रखकर घूमने वाले को एक वर्ष का कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर ने चाकू रखकर घूमने वाले आरोपी अमित उर्फ किषोर कुमार पिता मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गागनापुर, तहसील दत्तपुकुर, जिला उत्तर 24 परगना (प.बं.) को 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपए

मारपीट करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी सुमन लोधी को धारा 324 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से एवं आरोपी जय सिंह को धारा 324/34 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया। मध्यप्रदेश शासन की

शासकीय कार्य करने वाले अधिकारी के साथ गाली-गलौच व धक्का-मुक्की करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा

भोपाल. दिनांक को न्यायालय भारत सिंह रघुवंशी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के न्यायालय में शासकीय कार्य करने वाले अधिकारी के साथ गाली गलौच व धक्का‍ मुक्की करने वाले आरोपी यश आपलानी पिता कन्हैलयालाल को दोषी पाते हुए धारा 353 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी अशोक पिता खजान, नि. सेंधवा रोड़, निवाली जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की

रात्रि में सुनसान घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तंव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने रात्रि में सुनसान घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीगण कमलेश गौड एवं चंदन ओझा को दोषी पाते हुए धारा 457, 380 भादवि के अन्तदर्गत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त

हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा करेने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

भोपाल. जिला भोपाल के न्याायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तनव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा करने वाले आरोपीगण दीपक माली, नितिन दतारे, रमन रजक, रविन्द्र चतुर्वेदी, गोपाल और विकास रेकरवार को दोषी पाते हुए धारा 147ए 332/149 ए 427/149 भादवि के अन्तरर्गत 01.01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500-1500

दारू के लिए पैसे न देने पर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी महेंद्र उर्फ गोलू पिता दशरथ अहिरवार उम्र 28 साल का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से  सुश्री किरण गुप्त  एडीपीओ ने शासन का पक्ष रखा घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 09.06.2021 को शाम

11 माह से फरार आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

बिलासपुर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने आदेश में आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर ट्राली लापरवाहीपूर्वक रोड़ पर खड़ी करने पर टकराने से मौत होने के मामले मेे आरोपी गौरख पिता एकनाथ उम्र 35 वर्ष निवासी पिंघाना नंदुरबार महाराष्ट्र का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति

न्यायालय ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मृत्युकारित करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अरूण सिंह अलावा राजपुर द्वारा आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी कालिया उर्फ कालुसिंग पिता काशीराम निवासी सिदडी थाना निवाली, जिला बडवानी को धारा 304, 304ए भादवि मे भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंग चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा
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