सागर. नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त राहुल अहिरवार को भा.द.वि की धारा-366 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-376(3) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सोे एक्ट की धारा-5एल/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं