अध्यक्ष ने 13 लाख रुपए में बेच दी सोसायटी की जमीन, पर नहीं कराई रजिस्ट्री
कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया
बिलासपुर। यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशन सोसायटी के तत्कालीन अध्यक्ष ने जरहाभाठा स्थित जमीन को 13 लाख रुपए में बेच दी, लेकिन जमीन का पट्टा नवीनीकरण नहीं होने के कारण पीडि़तों के नाम पर रजिस्ट्री नहीं हो पाई। जब आरोपी से पैसा वापस मांगा गया तो देने से इंकार कर दिया। पीडि़त ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि आरोपी जयदीप राबिन्सन को यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशन सोसायटी जरहाभाठा बिलासपुर स्थित भूमि की देखभाल के लिए पावर आफ अटार्नी देकर यूसीएमएस का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष व पावर आफ अटार्नी प्राप्त होने के नाते नजूल भूमि शीट नंबर-4 प्लाट नंबर-48/2 कुल क्षेत्रफल 10115 वर्गफुट में से 1130 वर्गफुट भूमि को 4200 रूपये वर्गफुट की दर से विक्रय करने का इकरारनामा 23 नवंबर 2017 को पीडि़त संजय लूथर पिता स्व लारेंस लूथर (52) निवासी शुभम विहार ओम जोन मंगला व अजय लूथर पिता लारेंस लूथर (50) निवासी शरण नगर तखतपुर गवाहों के समक्ष लिखाया। बयाना राशि 10 लाख रुपए पीडि़तों से प्राप्त किया। शेष बचत राशि रजिस्ट्री के दिन देने की बात हुई थी। रजिस्ट्री क्रेता के नाम पर या क्रेता के द्वारा बताए गए किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री संबंधी सभी दस्तावेज बनाकर इकरारशुदा भूमि का पंजीयन कराने के संबंध में इकरारनामा लिखकर दिया। आरोपी ने 26 दिसंबर 2017 को 2 लाख 50 हजार रुपए चेक के माध्यम से प्राप्त किया। नगद 60 हजार रुपये अजय लूथर से उक्त भूमि को रजिस्ट्री कराने के एवज में प्राप्त किया है। यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशन सोसाईटी जरहाभाठा बिलासपुर स्थित भूमि शीट नंबर-4, प्लाट नंबर-48/2 कुल क्षेत्रफल 10115 वर्गफुट भूमि का पट्टा नवीनीकरण नहीं होने के कारण उक्त भूमि का पंजीयन आरोपी जयदीप रॉबिन्सन ने पीडि़तों के नाम में नहीं किया।


