मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी लखन पिता दामोसिंह उर्फ  दामोदरसिंह निवासी मगरोला को  धारा 324 भादवि के अपराध मे  एक वर्ष  के सश्रम करावास एवं 2000/- (दो हजार) रूपये के  अर्थदण्ड से दंडित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी हेम सिंह दिनांक 11-12-2019 को प्रातः करीब 7.30 बजे उसके आम वाले खेत पर गेहूं में पानी फैरने गया था, उसका मेड़ पड़ोसी दामू सिंह भैंस लेकर जा रहा था तो उसकी भैंस फरियादी के खेत में गेहूं खा रही थी।  फरियादी ने कहां की तुम्हारी भैंस गेहूं खा रही है, जिस पर दामूसिंह ने उसे अश्लीेल गालियां दी। उसने गाली देने से मना किया, तो दामू सिह का लड़का लखन ने फर्सी वाली लकड़ी से उसे मारा जिससे उसके सीधे हाथ की कोहनी के पास चोंट लगी। देहॉती नॉलसी के आधार पर पुलिस थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। संपूर्ण विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । अभिलेख पर आई साक्ष्य  एवं  अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया। उक्त  प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!