सिर्फ इसलिए किसी का घर कैसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है : सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली. तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है।
अदालत ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसका घर नहीं गिराया जा सकता। अदालत ने कहा कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगी। अब मामले की सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम अखिल भारतीय आधार पर दिशानिर्देश तय करने का प्रस्ताव करते हैं।
More Stories
महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू, लाखों श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी
महाकुंभ नगर: महाकुंभ के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति पर मंगलवार को सुबह से अखाड़ों के साधु संतों का अमृत...
नौ महीने के बच्चे में संक्रमण की पुष्टि
अहमदाबाद : अहमदाबाद में नौ महीने के बच्चे में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ गुजरात में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी)...
प्रयागराज में 5 दिनों तक रहेगा नो व्हीकल जोन
प्रयागराज : दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ के नजदीक आने के साथ ही डीआईजी वैभव कृष्ण और महाकुंभ...
मैं भी एक इंसान हूं, भगवान नहीं- पीएम मोदी
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जुड़ने के लिए अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, जिसे शुक्रवार...
मेरठ में 5 लोगों के कत्ल से मची सनसनी
मेरठ : शहर की घनी आबादी वाली बस्ती सुहेल गार्डन में परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले में...
पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी
भुवनेश्वर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन ‘प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस’ को हरी...