केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ के संबंध में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद केजरीवाल के रिहाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने केजरीवाल के वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष 10 लाख रुपये का जमानती बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों के उस अनुरोध को भी स्वीकार किया कि केजरीवाल की शीघ्र रिहाई के लिए विशेष कर्मचारी के माध्यम से रिहाई आदेश भेजा जाए।
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