ऑनर किलिंग, आरोपी को आजीवन कारावास

बिलासपुर.  बहन के चुरिहाई  विवाह करने से नाराज होकर भाई ने जीजा की पीट पीट कर हत्या कर दी। न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम बसहा निवासी वीर सिंह पिता विश्राम सिंह धनुहार (40) की बहन मंगली बाई ने उसकी इच्छा के विरुद्ध गांव के फगुन सिंह से चुरिहाई प्रेम विवाह कर लिया था। बहन के इस विवाह से नाराज हो कर भाई बिश्राम सिंह ने  2 अप्रैल 2019 की दोपहर 2 बजे फगुन सिंह के घर के अंदर घुसकर मंगली बाई व् फगुन सिंह पर बास की लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लाठी के वार से फगुन सिंह के सर में गंभीर चोट आई एवं उसकी बहन मगलीं बाई बेहोश हो गई। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को सीपत सीएससी ले जाया गया। यहाँ प्रारम्भिक उपचार के बाद घायलों को सिम्स रेफर किया गया। सिम्स में उपचार के दौरान फगुन सिंह की 3 अप्रैल को मौत हो गई। सीपत पुलिस ने मर्ग जांच व् गवाहों का बयान दर्ज कर आरोपी वीर सिंह को धारा 323, 294, 506, 302 के तहत गिरफ्तार कर सत्र न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने गवाहों व् पीएम रिपोर्ट का प्रतिपरीक्षण उपरान्त दोष सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 323 में 6 माह कैद व् 302 में आजीवन कारावास व 100 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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