पीएफ : वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 25000 की गई

 

 

नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के लिए वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि बचत और पेंशन सुरक्षा के दायरे में लाना है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ के दायरे में आ सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि संशोधित वेतन सीमा 17 सितंबर यानी ‘विश्वकर्मा पूजा’ के दिन से प्रभावी होगी। सरकार ने कहा कि पिछले वर्षों में वेतन और आय में लगातार वृद्धि तथा संगठित क्षेत्र में बढ़े रोजगार को देखते हुए इसे बढ़ाया गया है। इस फैसले से सालाना करीब 11,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है, जबकि मौजूदा वार्षिक बजटीय सहायता करीब 10,250 करोड़ रुपये है। पांच वर्षों में अनुमानित खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये होगा।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *