चिदंबरम की दो अग्रिम जमानत याचिका पर SC में सुनवाई; 1 याचिका हो गई है अर्थहीन

नई दिल्ली. INX मीडिया हेराफेरी मामले में ईडी और सीबीआई के खिलाफ पी चिदंबरमकी दो अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी लेकिन CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद एक याचिका अर्थहीन हो गई है. हालांकि तब भी मामला सुनवाई के लिए आएगा क्योंकि ईडी ने अभी तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं किया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को अब राहत मिलने की उम्मीद बेहद ही कम है. दरअसल, गुरुवार को राॅउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबम को पेश किया गया था जहां 26 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया था. सीबीआई की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की हिरासत की मांग की थी.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जांच में खुलासा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी द्वारा 50 लाख डॉलर का भुगतान किया गया. इंद्राणी इस मामले में एक सह-आरोपी है. लेकिन, चिदंबरम ने सीबीआई द्वारा यह सवाल पूछने पर इनकार कर दिया था. अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जब उन्हें दस्तावेज दिखाए गए तो चिदंबरम चुप रहे और टाल-मटोल करते रहे. इससे उन्हें आगे और दस्तावेजों का सामना कराए जाने को बल मिला.
सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था, जिसने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में ‘मुख्य आरोपी’ बताया. मेहता ने कोर्ट मामले की डायरी भी दी, जिससे चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए मजबूत मामला बने. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया.
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