नाबालिग से अश्‍लील हरकत करने वाले का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्‍त

File Photo

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी गौरव शर्मा उर्फ नान्‍टी पिता रविन्‍द्र शर्मा निवासी पटवा सेरी वार्ड नं 6 शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 27/09/2020 को रात्री करीब 09:30 बजे पीडिता व उसके पापा-मम्‍मी के साथ घर के बाहर टहल रही थी। पीडिता के पापा-मम्‍मी टहलते हुये घर के थोडे आगे निकल गये थे। पीडिता घर के सामने खडी थी तभी पडोस मे रहने वाला नान्‍टी उर्फ गौरव शर्मा आया और बुरी नियत से पीडिता का सीधा हाथ पकडा और बोला की तु मुझसे फोन पर बात किया कर। आरोपी जाते जाते बोला की यह बात अगर किसी को बतायेगी तो तेरे पापा को जान से खत्‍म कर दुंगा। इससे पहले भी पीडिता जब कोचिंग जाती थी ! तो आते जाते समय आरोपी  उसका पीछा करता था लेकिन डर के कारण पीडिता ने यह बात अपने पापा मम्‍मी को नही बताई थी। घटना की रिपोर्ट पीडिता ने अपने पापा मम्‍मी के साथ थाना शुजालुपर सिटी पर लिखवाई। दिनांक 13/10/2020 को आरोपी का न्‍यायालय दवारा द्वितिय जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!