घर में घुसकर रॉड एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अर्जुन एवं देशराज अहिरवार निवासी मंडी बमौरा तहसील बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 28.10.2020 को घर के बाहर बैठा था तभी आरोपीगण आये और गंदी गंदी गालियां देने लगे तो फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने रॉड और डंडे से मारपीट करने लगे। फरियादी घर के अंदर घुस गया तो आरोपीगण घर के अंदर घुस गये और मारपीट की जिससे फरियादी को चोट कारित हुयी। आरोपी अर्जुन ने लोहे की रॉड से उसकी टी.वी. तोड दी। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण अर्जुन एवं देशराज अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।