अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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ओरछा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 06.01.2021 को पृथ्‍वीपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गोपालपुरा बैरीपुरा आमरोड पर आरोपी दयाराम कुशवाहा को चोरी से ट्रैक्‍टर में अवैध रेत ले जाते हुए पाये जाने पर थाना पृथ्‍वीपुर में अपराध क्रमांक 14/2021 अंतर्गत धारा 379 भादवि, 18(1) खनिज अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर अभियुक्‍त को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया। न्‍यायालय ओरछा में आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया जहां शासन की ओर से पैरवी कर अभियोजन अधिकारी देवेन्‍द्र कुमार शर्मा द्वारा उक्‍त जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने विधिसम्‍मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए  न्‍यायालय द्वारा आरोपी जमानत याचिका को निरस्‍त कर दिया।

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