छेड़छाड़ करने वाला आरोपी कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

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सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी संजू जाटव पिता बलराम उम्र 22 साल निवासी बंगरा थाना माधवगढ जिला जालौन उ.प्र. को धारा 354ए भादवि में 03 माह 10 दिन के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित/अभियोक्त्री जोकि नाबालिग है ने दिनांक 10.01.2018 को पुलिस थाना मोतीनगर सागर में इस आषय की सूचना दी कि वह शांम 07 बजे अपने घर से सामान लेने के लिए जा थी, तभी आरोपी संजू जाटव आया और आरोपी संजू ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। अभियोक्त्री के चिल्लाने से आसपास के लोग आ गये जिसे देख आरोपी भाग गया। अभियोक्त्री ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 354ए 341 भादवि एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी संजू जाटव को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी संजू जाटव पिता बलराम उम्र 22 साल निवासी बंगरा थाना माधवगढ जिला जालौन उ.प्र. को धारा 354ए भादवि में 03 माह 10 दिन के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

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