बिलासपुर में भी लगा नाइट कर्फ्यू, निर्धारित समय के बाद दुकान खुलने पर दुकानें होगी सील

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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने तीन वर्गों में दुकानों को वर्गीकृत किया है। इसे लेकर कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने आदेश जारी कर दिया है।बिलासपुर में सभी दुकानों के खुलने बंद होने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। उसके अलावा पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। सभी दुकानदारों को ये आदेश दिया गया है कि दुकानों के आगे पोस्टर लगाकर खुलने और बंद होने के समय को प्रदर्शित करना है। दुकानदारों को मास्क बेचने के साथ-साथ बाँटने के लिए रखना होगा।बिलासपुर में जारी आदेश के मुताबिक यहां एक घंटे अतिरिक्त समय दिया गया है। यहां दुकानें रात 9 बजे से 6 सुबह बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट रात 10 बजे सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही होटलों में 11.30 बजे तक टेक-अवे होम डिलीवरी सुविधा रहेगी। इस आदेश में साफ कहा गया है कि उपरोक्त आदेश का पालन नहीं करने पर दुकान को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।

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