नाबलिग को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय नेे आरोपी तोरन पिता शिवनारायण का जमानत आवदेन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना जैसीनगर में इस आषय की रिपोर्ट लेख करायी गयी थी कि दिनांक 15.06.2020 को उसकी नाबालिग पुत्री कहीं चली गयी है आस-पास तलाश करने पर नहीं मिली है उसकी 15 वर्षीय पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। उक्त घटना का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 366, 376 (डी) (ए), 376 (2) (एन) भादवि एवं 5 (एल)/6, 5 (जी)/6, का इजाफा किया गया था। प्रकरण में आरोपी तोरन द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था प्रकरण की गंभीरता देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी तोरन का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।