November 24, 2024

नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी वीरेन्द्र कुमार परिहार उर्फ देवेन्द्र उम्र 24 वर्ष को धारा 376ए 376 (3) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा एवं 10.000 रू के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सीमा अहिरवार विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि दिनांक 19/02/20 को फरियादिया अभियोक्त्री की मां ने थाना कोलार रोड भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 18/02/20 शाम करीब 7.30 बजे उसकी बेटी (पीडिता) बिल्डिंग के बच्चों के साथ खेल रही थी तभी फरियादिया के पति का फोन आया तो फरियादिया बात करते करते कमरे में चली गई। उसके 15.20 मिनट बाद बाहर आकर फरियादिया ने अपनी बेटी को आवाज दी ।पीडिता रोते.रोते अपनी मॉं के पास आई। फरियादिया के पूछने पर पीडिता ने बताया कि आरोपी वीरेन्द्र कुमार परिहार उर्फ देवेन्द्र उसे अपने साथ छत पर ले गया और पीडिता के साथ गंदी हरकत की। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दंडित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post यहां बिना परमीशन के कुत्‍तों का भौंकना है मना, शाकाहारी को देना पड़ता है जुर्माना
Next post एक क्लिक में पढ़ें बिलासपुर की खास ख़बरें…
error: Content is protected !!