November 27, 2024

तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी अनिल पिता जीतमल पाटीदार निवासी ग्राम रंथभंवर जिला शाजापुर को धारा 337 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास व 1000 रू के अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास व 2000 रू के अर्थदण्ड  से  दण्डित किया गया। श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 20/11/2018 को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्द्र सारंगपुर से प्राप्त तहरीर की जांच के दौरान आहतगण के कथन लेखबद्ध करने पर आहत गंगाराम ने बताया कि, दिनांक 19/11/2018 को शाम के लगभग 07:30 बजे के मध्य आहत गंगाराम अपने वाहन मोटरसाईकिल से मंगलाज से टिटोडीखेडा जा रहा था तब मंगलाज एवं धतावद के मध्य सामने से आ रही एक सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 20 सीएफ 9536 के चालक ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दी जिससे गंगाराम व सीताराम को चोटे आई। उक्त घटना के संबंध में थाना सलसलाई जिला शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 338 भादवि का इजाफा किया गया। अनुसंधान पश्‍चात सक्षम न्यायालय में आरोपी अनिल पिता जीतमल पाटीदार के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती सुषमा बडोनिया सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर ने की। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post कोटा में विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण
Next post कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास के मार्गदर्शन में सतनामी समाज के शोभा यात्रा का जबरदस्त स्वागत
error: Content is protected !!