नाबालिक लडकी को भगाकर ले जाने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार
बिलासपुर. प्रार्थी रविदास टोण्डे पिता जयप्रसाद टोण्डे उम्र 35 वर्ष सा. तालापारा के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगाकर ले जाने कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी एवं उसके मां के द्वारा नाबालिक लडकी को भगाकर अपने साथ रखा है। उक्त सूचना से तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त पीडिता को तत्काल बरामद कर कार्यवाही करने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के पालन में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य द्वारा हमराह स्टाफ के मौके पर पहुचकर आरोपी करन लहरे एवं इसके मां दिव्या लहरे के कब्जे से नाबालिक पीडिता को बरामद किया गया आरोपी के द्वारा नाबालिक पीडिता को बहला पुसलाकर भगाकर अपने मां दिव्या लहरे गुडगांव सी बी टेक दिल्ली के घर ले गया था जहां पर इसके मां के द्वारा जबरदस्ती शिव मंदिर में दोनो का शादी कराया गया एवं आरोपी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाया गया था। नाबालिक पीडिता को आरोपी करन लहरे एवं इसकी मां दिव्या लहरे के कब्जे से बरामद कर आरोपीगणो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।