दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया
बडवानी. न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी सारिका गिरी षर्मा साहब ने अपने फैसले मे पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी जगत प्रकाश पिता विवेक कुमार यादव उम्र 21 वर्ष निवासी करूआडीह पोस्ट प्रतापपुर, थाना फुलपुर प्रयागराज (इलहाबाद) उत्तरप्रदेश को धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक 25.03.2023 को शाम को गणगौर माताजी का कार्यक्रम फरियादी के मोहल्ले मे चल रहा था अभियोक्त्री भी वहाँ पर गई थी बाद रात्री 09ः30 बजे करीबन तक अभियोक्त्री घर नही आयी तो फरियादी पिता ने अपने मोहल्ले में अपनी लड़की/अभियोक्त्री की तलाश किया परंतु अभियोक्त्री का कोई पता नही चला। अभियोक्त्री देर रात तक घर नही आयी तो फरियादी व उसके परिवार वालो ने आसपास व रिश्तेदारों मे तलाश किया पंर अभियोक्त्री का कोई पता नही चला। अभियोक्त्री को कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को बस में बैठाकर इंदौर व इंदौर से ट्रेन में बैठाकर सुरत एवं सुरत से उत्तरप्रदेश ले गया और वहां पर कमरा किराये पर लेकर अभियोक्त्री को वहां रखा और अभियोक्त्री की मर्जी के विरूद्ध उसके साथ बार-बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।