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नाबालिग को जबरदस्ती कार में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग को जबरदस्ती कार में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजीव अहिरवार को भा.द.वि. की धारा- 366 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 344 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(एल)/6 के

नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राजकुमार उर्फ रचकू पटैल को भा.द.वि. की धारा- 454 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड , धारा- 354 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा- 7/8 के तहत 03 वर्ष

नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी पवन अहिरवार को पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा-5(एम)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला

नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म़ करने वाले आरोपीगण को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर. नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी लखन को पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-5(जी)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड  तथा आरोपी बलराम उर्फ मोन्ट को धारा-5(जी)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिक पीड़िता के साथ द्वारा दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास

बड़वानी . सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक 02.05.2023 को रात के करीब 11 बजे अभियोक्त्री के सौतेले पिता ने अभियोक्त्री को उसकी नानी को अपने घर लाने के लिए अभियोक्त्री को मोटर साइकल पर बिठाकर बड़वानी लाया वहां अभियोक्त्री की नानी ने उनके साथ चलने से मना कर दिया तो

नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर . नाबालिग के साथ जबरन  दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त अंकलेष सौर को भादवि की धारा- 506 भाग-2 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सों एक्ट की धारा- 5एल/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से  तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों
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