November 23, 2024

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी जितेंद्र कुर्मी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये तथा पाक्सों एक्ट की धारा-7/8 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज पटैल ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता ने दिनांक 24.04.2023 को थाना राहतगढ ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 24.04.2023 को पीड़िता के परिवार के सभी सदस्य रिष्तेदार की लगुन में गए थे, घर में वह एवं उसके चाचा थे। तभी रात करीब 8 बजे अभियुक्त जितेंद्र कुर्मी उसके घर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड ़कर बाहर ले जाने लगा। वह चिल्लाई तो अभियुक्त जितेंद्र कुर्मी ने उसका मुंह दबा दिया, आवाज सुनकर चाचा आ गए तो अभियुक्त जितेंद्र भाग गया तत्पश्चात वह अपने पिता, चाचा और भाई के साथ थाना रिपोर्ट करने गई।  उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-राहतगढ़ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 451 एवं पॉक्सों एक्ट की धारा-7/8 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवम नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा  जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post शहरी थाना क्षेत्रों में दर्ज गुंडे एवं बदमाशों को दी गयी समझाइश
Next post डॉक्टर 365 बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर के तीसरे सीज़न की घोषणा
error: Content is protected !!