राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों की नहीं होगी एसआईटी जांच

 

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कई चुनावों में मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोपों की विशेष जाँच दल (एसआईटी) से जाँच कराने की माँग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क कर सकता है। हालाँकि याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि शीर्ष चुनाव निकाय ने उसके समक्ष याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया, कथित तौर पर जनहित में दायर की गई रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

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