हत्या का प्रयास करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 15.11.2020 को फरियादी तेजीराम पाल निवासी सापौन का लड़का नीरज पाल, गांव के लोगों के साथ मौनिया खेलने बबलू बाढ़ई के ट्रेक्टर से गया था जो शाम को घर वापस आ गया था। मौनिया खेलते समय उसका गांव के चऊदा कुशवाहा से विवाद हो गया था। चऊदा कुशवाहा ने ट्राली में फरियादी के लड़के नीरज के ऊपर पानी डाल दिया था तो उसी बात की बुराई पर से दिनांक 15.11.2020 को रात करीब 10:30 बजे चऊदा कुशवाहा, लच्छू कुशवाहा एवं आशिक सिंह ठाकुर निवासी सापौन के कुल्हाड़ी, लाठी लिये फरियादी के घर आये सभी लोग बुरी-बुरी गालियां देकर, उसके लड़के नीरज को बाहर बुलाकर जिंदा नहीं छोड़ेगे बोलने लगे। तभी नीरज घर के बाहर निकला तो चऊदा कुशवाहा एवं आशिक सिंह ठाकुर जो कुल्हाड़ी लिये थे जिन्होंने नीरज को जान से मारने की नियत से सिर में दो-तीन जगह कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी नीरज के बाएं कान में भी लगी। तभी नीरज के चिल्लाने पर फरियादी का दूसरा लड़का संतोष पाल एवं पत्नि शीलाबाई और फरियादी स्वयं दौड़कर गए तभी ग्सासी कुशवाहा एवं हल्काईं कुशवाहा भी लाठी व कुल्हाड़ी लिये आये और ग्यासी कुशवाहा ने संतोष को कुल्हाड़ी मारी जो सामने सिर में लगी। हल्काईं ने फरियादी की पत्नि शीलाबाई को लाठी का ठूंसा मारा जो मुंह में लगा एवं लच्छू कुशवाहा ने लाठी से नीरज एवं संतोष को मारने लगा। फरियादी के चिल्लाने पर मोहल्ले वालों ने बीच-बचाव किया, तभी आरोपीगण आहतगण को बुरी-बुरी गालियां देकर कह रहे थे कि हमसे विवाद किया तो जान से खत्म कर देगें। आरोपीगणों द्वारा कारित उक्त घटना पर थाना बड़ागांव के अपराध क्रमांक 268/2020 अंतर्गत धारा 307, 294, 323, 324, 506, 34 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपीगण को दिनांक 18.11.2020 को गिरफ्तार किया गया था तब से वह न्यायिक निरोध में हैं। आज दिनांक 04.12.2020 को आरोपीगण चऊदा कुशवाहा, लक्ष्मण कुशवाहा एवं ग्सायी कुशवाहा द्वारा नियमित जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण की नियमित जमानत निरस्त कर दी। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक, नरेन्द्र सिंह बुंदेला द्वारा की गई।