मकान में आग लगाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा अपने फैसले में मकान मे आग लगाकर मकान जलाने वाले आरोपी देवराज पिता हेमराज निवासी लुका कॉलोनी निवाली, जिला बड़वानी की धारा 436 में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 14.12.2020 को सुबह करीबन 8ः15 बजे संदीप ने फरियादी को फोन पर बताया कि तेरे घर में आग लग गई है तो फरियादी निवाली आया और वहां पर उसने देखा कि उसके घर के सामने वाले दूसरे घर में आग लगी हुई है जिससे फरियादी के घर में रखा पलंग, गादी, एल.सी.डी. कपडे जल गये है तब फरियादी को उसके छोटे भाई ने उसे बताया कि रात को करीबन 4-5 बजे घर के बाहर देवराज निवासी लूका कॉलोनी का घर के बाहर घासलेट की केन लेकर खड़ा था। उसी ने आग लगाई है मोहल्ले वालों की मदद से आग बुझाई गई। घटना में करीबन 60-65 हजार का नुकसान हुआ, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना निवाली दर्ज कराई। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 275/20 धारा 436 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भारतसिंह कनेल द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति की। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत निरस्त।