लॉकडाउन शिथिल : कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ दुकान व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की छूट

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बिलासपुर. जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने दिनांक 23 मई 2021 को जारी आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश प्रसारित किया है।
आदेश में मुख्य बिंदु निम्न है:-
1. वैवाहिक कार्यक्रम निवास स्थान एवं होटल में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
2. सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कॉमर्स, पार्क व जिम शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
3. होटल एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता के निवास तक होम डिलीवरी का समय अधिकतम रात्रि 10 बजे तक रहेगा।
4. जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश तक  सामान्य रूप से आम जनता हेतु बंद रहेंगे। अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालय खोले जाएंगे।
5.प्रतिदिन शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉक डाउन लागू रहेगा।
कलेक्टर द्वारा आम जनता से अपेक्षा की गई है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।
कंटेनमेंट जोन से संबंधित पूर्व में जारी शेष आदेश यथावत लागू रहेंगे।

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