मारपीट करने वाले आरोपीगण न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 22.09.2015 की रात्रि लगभग 8 बजे सूचनाकर्ता देशराज ग्राम बंधा में दुकान से सामान लेकर घर वापस जा रहा था कि तभी ढिमरौला मोहल्‍ला में आहत के गांव के हरीचा ढीमर , पन्‍नालाल ढीमर एवं थानसिंह ढीमर ने आहत को रास्‍ते में रोक लिया और बोले कि मोहल्‍ले से मत निकला करो। तब आहत ने कहा कि वह तो रोड़ से जा रहा है, तो इसी बात पर से उक्‍त तीनों ने डण्‍डा व लाठियों से आहत की मारपीट करने लगे जिससे आहत के माथे मे, हाथ में चोटें आई। उक्‍त तीनों लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी जब फरियादी/आहत चिल्‍लाया तो उसकी प‍त्‍नी जामवती, विन्‍द्रावन,हल्‍लू व बलराम ने बचाया। उक्‍त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण को अन्‍वेषण में लिया। आवश्‍यक अन्‍वेषण उपरांत अभियोगपत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्‍यायायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण में संपूर्ण विचारण के पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में मारपीट करने वाले आरोपी हरीचा ढीमर, थान सिंह एवं पन्‍नालाल ढीमर को धारा 323/34 भादवि में 500-500 (पांच-पांच सौ) रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु. प्रेरणा योगी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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