संजय दत्त के बर्थडे सेलिब्रेशन को हाईकोर्ट की मंजूरी, फैन की याचिका पर राहत

 

कोनी स्थित निजी परिसर में होगा कार्यक्रम
बिलासपुर। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के जन्मदिन के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सशर्त राहत देते हुए निजी परिसर में समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के दौरान आम जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
दरअसल, बिलासपुर निवासी और संजय दत्त के प्रशंसक गुरुदेव अवस्थी ने 29 जुलाई को अभिनेता का जन्मदिन मनाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी। लेकिन एसडीएम ने पिछले साल सार्वजनिक सडक़ पर हुए आयोजन के दौरान लगे जाम और कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद गुरुदेव अवस्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इस बार कार्यक्रम किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं, बल्कि बिलासपुर से करीब सात किलोमीटर दूर कोनी स्थित ‘द कंट्री क्लब’ के निजी हॉल में आयोजित किया जाएगा। साथ ही ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासन की सभी शर्तों का पालन करने का भरोसा भी दिया गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अदालत को बताया कि कार्यक्रम निजी परिसर में प्रस्तावित है और यदि आयोजक सभी नियमों का पालन करता है तो सरकार को अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सार्वनिक सडक़ पर नहीं होना चाहिए कार्यक्रम
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निजी परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि समारोह सार्वजनिक सडक़ या चौक पर नहीं होना चाहिए, यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था या ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

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