May 31, 2024

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति कराने एक दिवसीय सांकेतिक धरना

अंबिकापुर. सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष अधिवक्ता डी. के. सोनी के द्वारा विगत 20 माह से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सरगुजा अंबिकापुर में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई पूर्णत: बंद होने के कारण आज दिनांक .14/11/22..को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपकर जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द कराने की मांग की गई है.
सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष अधिवक्ता डी. के. सोनी ने कई बार शासन से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सरगुजा अंबिकापुर में उपभोक्ता शिकायतों पर सुनवाई बहाल करने का निवेदन व ध्यानाकर्षण किया था परन्तु आज प्रयन्त तक अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु कोई सार्थक पहल नहीं की गई है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष, सदस्यों एवं कर्मचारियों की शीघ्र नियुक्ति, मध्यस्था सेल तथा आधारभूत संरचना निर्माण के सम्बन्ध में स्वत: संज्ञान लेकर जन हित याचिका क्रमांक 02/2021 में सुनवाई की जा रही है जिसका उद्द्येश्य जल्द से जल्द जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कराने एवं उपभोक्ता हितों का संरक्षण उपभोक्ता अधिनियम 2019 के अंतर्गत करना है.
ज्ञापन में यह भी मांग किया है की छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा सहित कई जिलों में उपभोक्ताओं के शिकायतों पर सुनवाई लगभग 20 माह से बंद होने तथा वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में रिक्त अध्यक्षों और सदस्यों के पद को प्राथमिकता के साथ नहीं भरे जाने से लगभग 12 जिलों में कोरम पूरा नहीं होने के कारण उपभोक्ता हितों का संरक्षण तो दूर की बात उपभोक्ताओं की सुनवाई हेतु कोई मंच तक संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सरगुजा में अम्बिकापुर व बलरामपुर जिले से आ रही शिकायतों पर सुनवाई हेतु प्रत्येक माह में दो दिवसीय लिंक कोर्ट में कोरम पूरा नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो रही है जिससे पीड़ित उपभोक्ताओं सहित विधि व्यवसाय से जुड़े अधिवक्ताओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष अधिवक्ता डी. के. सोनी ने विगत दिनांक 28.10.2022 को माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन में यह दुःख जाहिर किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित सुनवाई हेतु गठित प्रमुख जिला उपभोक्ता आयोग बिलासपुर, सरगुजा अम्बिकापुर, राजनंदगांव एवं धमतरी सहित कुल 6 जिलों में लगभग 20 माह से पीड़ित उपभोक्ताओं के शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही है और कहीं कहीं सुनवाई बुरी तरह प्रभावित भी है, जबकि अध्यक्ष और सदस्यों हेतु जनवरी 2022 में चयन प्रक्रिया कर उसमें से 5 जिलों के लिए सदस्यों की नियुक्ति आदेश जारी की गई परन्तु सरगुजा-अंबिकापुर सहित 6 जिलों में नियुक्ति को प्राथमिकता नहीं देने से पीड़ित उपभोक्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही हैं. सरगुजा सहित 6 जिलों की नियुक्ति 9 माह से रुकी है जिससे सरगुजा और बलरामपुर जिले के लिए एक मात्र जिला उपभोक्ता आयोग में पीड़ित उपभोक्ताओं के समक्ष समयावधि व क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मामले की सुनवाई हेतु गंभीर न्यायिक समस्या खड़ी हो गई है, ऐसे मामलों जिनमें डिक्री धारक जिन्हें विरोधी पक्षकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी भी है तो पीड़ित उपभोक्ता निष्पादन की कार्यवाही नहीं होने डेढ़ वर्ष से न्यायलय से क्षतिपूर्ति पाने इंतजार में हैं. अम्बिकापुर जिला उपभोक्ता आयोग में पूर्व से ही सैकड़ों मामलें लंबित हैं और अब नए मामलों का अम्बार सुनवाई के अभाव में बढ़ता जा रहा है जिससे बिचौलिए अनावश्यक लाभ लेकर न्याय व्यवस्था से अलग मामलों का निपटारा करने हेतु अनुचित दबाव पीड़ित उपभोक्ताओं पर बना रहे हैं.
सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष अधिवक्ता डी. के. सोनी ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सरगुजा अंबिकापुर में अध्यक्ष एवं सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति करने की महान कृपा करें जिससे सरगुजा जैसे वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु 18 वर्ष पहले स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अंबिकापुर में उपभोक्ता शिकायतों पर सुनवाई पुन: प्रारम्भ हो सके और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, उक्त सांकेतिक धरना में डीके सोनी, विमलेश साहू, मिर्तुंजय जायसवाल, धनंजय मिश्रा, रामजी साहू, उदयराज तिवारी, सलीमा रजवाड़े, अश्वनी पांडेय, चंद्रेश झा, तथा काफी संख्या में अधिवक्ता और उपभोक्ता उपस्थित थे.

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