May 9, 2024

सूचना का अधिकार जनता को प्रदत्त प्रमुख हथियार : अति. पुलिस अधीक्षक

सागर. पुलिस प्रशिक्षण शाला, मकरोनिया, सागर में “सूचना का अधिकार अधिनियम तथा प्रावधान, लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य’ विषय पर इकाई की प्रभारी श्रीमती लवली सोनी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) के नेतृत्व एवं प्रभारी आंतरिक प्रशिक्षण रितु उपाध्याय (उप पुलिस अधीक्षक) के मार्ग दर्शन में दो दिवसीय वेबीनार का आयोजन किया गया,जिसमें सागर सम्भाग के सभी 06 जिलों के 26 नामांकित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए।उक्त आयोजित वेबीनार में प्रशिक्षण शाला के अधिकारी एवं कर्मचारी भी सम्मिलित हुए एवं जिला सागर के आरटीआई विशेषज्ञ श्री ओमप्रकाश प्रजापति, एडीपीओ श्री एल.पी.पटैल एवं स्टेट लॉ कॉलेज, भोपाल से विषय विशेषज्ञ डॉ० जितेन्द्र गुप्ता एवं एडीपीओ श्री अभिषेक बुंदेला पीटीएस सागर मुख्य व्याख्याता रहे। व्याख्यातागण द्वारा प्रतिभागी अधिकारी एवं कर्मचारियों को आरटीआई एक्ट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा माननीय उच्च/उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती लवली सोनी द्वारा किया गया, अपने संबोधन में आपके द्वारा प्रमुख नागरिक अधिकारों पर प्रकाश डाला तथा सूचना के अधिकार को जनता को प्रदत्त प्रमुख हथियार बताया। प्रथम सत्र के प्रमुख व्याख्याता के रूप में श्री एल.पी.पटैल (ए.डी.पी.ओ.) जिला न्यायालय सागर द्वारा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मार्ग दर्शक निर्णयों पर प्रकाश डाला।
द्वितीय सत्र में ओमप्रकाश प्रजापती (अधिवक्ता/सूचना का अधिकार विशेषज्ञ) द्वारा प्रार्थी एवं आवेदक को आवेदन प्रक्रिया एवं जानकारी प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सामान्य तौर पर होने वाली गलतियों पर भी प्रकाश डाला।  कार्यक्रम का शुभारंभ उप पुलिस अधीक्षक (आंतरिक प्रशिक्षण) रितु उपाध्याय एवं ए.डी.पी.ओ. अभिषेक बुन्देला द्वारा किया गया तथा प्रारम्भिक वक्तव्य के रूप में भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में “सूचना का अधिकार अधिनियम” के महत्व को बताया तथा इस बात को भी रेखांकित किया कि यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें सजा का प्रावधान मात्र लोक सेवक के लिये है। प्रथम सत्र में डॉ. जितेन्द्र गुप्ता (स्टेट लॉ कॉलेज, भोपाल) द्वारा अपने वक्तव्य में हमारे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा उजागर होने वाले देश व्यापी घोटालों पर प्रकाश डाला तथा वैश्विक स्तर पर अन्य देशों में प्रचलित गोपनीयता कानूनों से सूचना का अधिकार अधिनियम की तुलना भी की। द्वितीय सत्र में डॉ0 जितेन्द्र गुप्ता द्वारा केन्द्रीय स्तर पर गठित केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य स्तर पर गठित राज्य सूचना आयोग के गठन तथा उसकी कार्य विधि पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन सत्र में श्रीमती लवली सोनी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक). रितु उपाध्याय (उप पुलिस अधीक्षक), अभिषेक बुन्देला (ए.डी.पी.ओ.) द्वारा प्रतिभागी अधिकारी/कर्मचारियों को संबोधित कर उनसे उक्त विषय पर आने वाली सामान्य कठिनाईयों पर चर्चा की तथा सूचना का अधिकार अधिनियम को फील्ड में इस प्रकार लागू करने हेतु मार्गदर्शन दिया, जिससे आम जनता को ज्यादा से ज्यादा इस अधिनियम का लाभ हो। कार्यक्रम को सफल बनाने में अफरोज खान (निरीक्षक), डी.डी. अहिरवार (निरीक्षक), दिनेश साहू (उप निरीक्षक), अनुज्ञा जैन (सूबेदार), निमिशा अहिरवार (उप निरीक्षक), द्रोपती साहू (सहा.उप निरीक्षक), उमाशंकर दुबे (सहा. उप निरीक्षक), अश्विनी व्यास (प्रधान आरक्षक), विकास मोर्य (प्रधान आरक्षक), शेख फैसल खान (आरक्षक), पवन वर्मा (आरक्षक) की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post VIDEO प्रेसवार्ता : दूरबीन पद्धति से अपोलो के चिकित्सकों ने किया हार्ट की सर्जरी
Next post एसईसीएल को माकपा ने सौंपा स्मरण पत्र, बिजली, सड़क और पानी की पूर्ति करने की मांग
error: Content is protected !!