April 5, 2026
नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल सजा
जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला बिलासपुर। नाबालिक को भागकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। तखतपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में जिला एवं जिला न्यायालय में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी पास्को अधिनियम पीठासीन अधिकारी पूजा जायसवाल

