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छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री सृष्टि भारती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चैन सिंह पिता राजाराम कुर्मी को धारा 354 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 448 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित करने का

मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण हल्काई कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा एवं करन कुशवाहा को धारा 323/34 भादवि मे 06-06 माह के सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अनिल

अवैध मादक पदार्थ विक्रय करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल षष्ट्म अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जस्सू उर्फ दषरथ पिता भगवानदास लोधी, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम अगरा, थाना सुरखी, जिला सागर को अवैध मादक पदार्थ गांजा को विक्रय हेतु अपने आधिपत्य में रखने का दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(पप)(ठ)भादवि में

नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दिनेष पिता मोहन गौंड़ उम्र 20 वर्ष सभी निवासी ग्राम कंजेरा थाना- देवरी, जिला सागर को लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 मे 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा

नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा व 50,000 हजार रूपये जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी करण सिंह पिता प्रभुलाल, उम्र 20 वर्ष, नि. हापाखेडा थाना सुंदरसी, जिला शाजापुर को, धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रूपये जुर्माना से  दण्डित किया

नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वालेे आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुनील पिता मगन रैकवार उम्र 25 साल, निवासी छात्रावास के पीछे, बांदरी थाना बांदरी जिला सागर को धारा 363 भा.दं.सं. में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ.क)

अवैध मादक पदार्थ की खेती करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय  संजय अग्रवाल षष्ट्म अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीबाबूलाल पिता रतीराम पटेल उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम झागरी, थाना बंडा जिला सागर कोधारा 8 सहपठित धारा 20(क)(प)भादवि में 5वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपएके अर्थदण्डसे दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से अति.जिलालोक अभियोजन अधिकारीधर्मेन्द्र

नाबालिक के साथ बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी सोनू उर्फ जितेन्‍द्र सेन पिता शंकरलाल सेन उम्र 26 साल निवासी शुजालपुर मण्‍डी जिला शाजापुर को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 /- रूपयें अर्थदण्‍ड, धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष का सश्रम कारावास  एवं  3000/- रूपयें अर्थदण्‍ड तथा धारा

तेजाब से हमला करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण रामकेष ठाकुर पिता स्व. रामा ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी टंकी मोहल्ला केसली, जिला सागर एवं रजनीष खरे पिता स्व. नारायण खरे, उम्र 32 वर्ष निवासी छोटे जैन मंदिर के पीछे केसली, जिला सागरकोधारा 307 सहपठित धारा 34

अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी आशीष पिता चरन पटैल, उम्र लगभग 20 साल निवासी ग्राम मनक्याई थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने

ब्‍याज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. विष्‍णु पिता मंशाराम परमार जाति मीणा उम्र 38 साल 2. धर्मेन्‍द्र चौहान पिता खन्‍नूसिंह चौहान उम्र 42 साल  3. सुनील पिता बाबूलाल परमार उम्र 40 साल 4. शरद परमार पिता हीरालाल परमार उम्र 36 साल 5. मुकेश वैद्य पिता रामचंद्र उम्र 55 साल  को

नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय आर. पी. मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शिवराज लोधी निवासी ग्राम नैनधरा चैकी बारा थाना- बण्डा, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक

मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शंकर पिता हरिनारायण लोधी, मुन्ना पिता हरिनारायण लोधी, भगतसिंह पिता हरिनारायण लोधी एवं गनेश पिता हरिनारायण लोधी सभी निवासी बमनी थाना- गौरझामर, जिला सागर को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1500-1500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा

उचित मूल्‍य की दुकान पर गबन करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड

शाजापुर. न्यायालय धीरज कुमार जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  रामगोपाल पिता कुबंरलाल जी मीणा उम्र 58 साल निवासी सादनखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 409 भादवि में दोषी पाते हुये 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कमल गोयल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा

प्राणघातक चोट पहुचाने वाले आरोपीगण को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड की सजा

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. इमत्‍याज खां पिता वशीर खां उम्र  25 वर्ष, 2. मुवीन खां पिता युसूफ खां उम्र 28 वर्ष, 3. रमजानी पिता सलीम खां उम्र 28 वर्ष, 4. अमजद पिता सलीम खां उम्र 25 वर्ष, 5.सुलेमान पिता सईद खां उम्र 35 वर्ष, 6.इकबाल खां पिता शरीफ

प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले आरोपीण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड की सजा

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. असलम खां पिता नाबाज खां उम्र 22 वर्ष,  2. निजाम खां पिता रऊफ खां उम्र 19 वर्ष, 3. शरीफ हाजी खां पिता यूसूफ खां उम्र 65 वर्ष, 4. सफेद खां पिता असरफ खां उम्र 35 वर्ष, 5. छीतर खां पिता अशरफ खां उम्र 60

घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल षष्ट्म अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मोहित उर्फ मोनू ठाकुर पिता धनसिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती थाना सिविल लाईन सागर को धारा 457 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रूपए एंव धारा 380 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं

जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगणलाल सिंह, संतोष सिंह एवं मोहन सिंह,जिला सागर को धारा 420 सहपठित धारा 120(ब) भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष

विद्युत बिल की राशि का गबन करने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण के. के. विश्वकर्मा एवं नन्हेभाई दांगी, जिला सागर को धारा 409 भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय सुश्री स्वाति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लालू प्रसाद पिता दीवान सिंह लोधी उम्र 35 साल, जिला सागर को धारा 304ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा.
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